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सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा – न्यूज टुडे

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वित्त अधिनियम 2025 में पेश किए गए नए पेंशन सत्यापन खंड की वैधता को चुनौती देने वाले सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के फोरम द्वारा दायर याचिका पर वित्त, गृह और कानून सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा।

एसोसिएशन ने पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक ही वर्ग के पेंशनभोगियों के साथ केवल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

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न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने वकील अलभ्य धमीजा के माध्यम से फोरम ऑफ रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स (एफआरआईपीएसओ) द्वारा दायर याचिका पर ध्यान दिया और इसे अगले साल जनवरी में इस मुद्दे पर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

याचिका में वित्त अधिनियम, 2025 के भाग IV की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जो ‘भारत की समेकित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतों की मान्यता’ पेश करने का प्रयास करता है, और कहा कि इसके कारण, एक ही वर्ग के अधिकारियों के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा।

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