HomeUttar Pradeshजिला मुख्यालय के तमसा नदी की सीमा में अवैध निर्माण की अदालत...

जिला मुख्यालय के तमसा नदी की सीमा में अवैध निर्माण की अदालत में अगली सुनवाई 20 फरवरी को

- Advertisement -
  • जिला मुख्यालय के तमसा नदी की सीमा में अवैध निर्माण की अदालत में अगली सुनवाई 20 फरवरी को

अम्बेडकरनगर। जनपद के अकबरपुर कस्बा में प्रवाहमान तमसा नदी के 100 मीटर के दायरे में किए गए अथवा किए जा रहे अवैध अनाधिकृत निर्माण के मामले में एनजीटी दिल्ली में दायर याचिका में सचिव उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के साथ ही स्वप्निल होटल के मालिक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। यह मुकदमा मालीपुर थाना के कांदीपुर गांव निवासी सुयश मिश्रा ने अधिवक्ता अम्बर सचदेवा के माध्यम से दायर किया है।

आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया है कि एम.सी. मेहता बनाम यूओआई, ओए संख्या- 200/2014 के मामले में उत्तराखंड में गंगा नदी के संबंध में 10 दिसंबर 2015 के आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने अंतरिम उपाय के रूप में नदी के मध्य से 100 मीटर के भीतर निर्माण को रोक दिया था और इसे पारिस्थितिकी तंत्र और निषिद्ध क्षेत्र माना था।13 जुलाई 2017 के आदेश में यूपी (हरिद्वार से उन्नाव तक) के लिए गंगा मामले में ट्रिब्यूनल ने नदी के किनारे से 100 मीटर के भीतर किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है।

- Advertisement -

उन्होंने कहा कि नदी के बीच से 100 मीटर के भीतर अवैध निर्माण कार्य जारी है। इस दलील के समर्थन में उन्होंने पृष्ठ 17 और 232 से आगे की तस्वीरों का हवाला दिया है। अपील पर सुनवाई कर रहे माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं माननीय डॉ. ए. सेंथिल वेल, विशेषज्ञ सदस्य ने सुनवाई के बाद एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4-यूपी पीसीबी की ओर से मौजूद अधिवक्ता स्थवी अस्थाना ने नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने आवेदक के वकील को निर्देश दिया वे अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें तथा सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले नोटिस जारी करने का हलफनामा दाखिल करें।अगली तारीख 20 फरवरी को नीयत की गई है।

- Advertisement -
RELATED ARTICLES

Analytics of Hind Morcha

010531
Views Today : 124
Views Yesterday : 56
Views This Month : 1141
Total views : 21493
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -