महराजगंज। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दुकान निर्माण के लाभ के लिए जिले के दिव्यांग आवेदन करें व लाभ उठाएं।
योजना के तहत दुकान निर्माण के लिए पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें 15,000 की धनराशि चार फीसद वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में और पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं दुकान संचालन के लिए भी अलग से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 7,500 रुपये चार फीसद वार्षिक ब्याज पर व 2,500 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
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जल्द होगा लक्ष्य का निर्धारण
इस वित्तीय वर्ष के लिए अभी लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है। फिर भी पात्रता रखने वाले व इच्छुक लोग अपना आवेदन करें।
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यह है योजना की पात्रता
लाभार्थी कम से कम 40 फीसद या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से 60 वर्ष के लाभार्थी इसके लिए पात्र होंगे। लाभार्थी के पास दुकान निर्माण के लिए 110 वर्ग फिट भूमि होनी चाहिए।
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दुकान निर्माण योजना में लाभार्थी को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाता है। आनलाइन आवेदन के बाद लाभार्थी का साक्षात्कार होता है। उसके बाद चयन लिस्ट के आधार पर उनकों लाभ दिया जाता है।
कन्हैया यादव, प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
दुकान निर्माण के लिए करें आवेदन, उठाएं लाभ
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