28 नवंबर, 2025 के एक आदेश में, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट के निर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उसका धोखाधड़ी रिपोर्टिंग ऐप, संचार साथी, सभी नए उपकरणों पर पहले से इंस्टॉल है और मौजूदा हैंडसेट पर सॉफ़्टवेयर अपडेट के माध्यम से इंस्टॉल किया गया है।
उद्योग के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, “एप्पल संचार साथी ऐप इंस्टॉलेशन के ऑर्डर पर चर्चा करेगा और उनके साथ बीच का रास्ता निकालेगा। कंपनी मौजूदा स्वरूप में ऑर्डर को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकती है।”
निर्देश के मुताबिक, ऑर्डर जारी होने की तारीख से 90 दिनों के बाद भारत में निर्मित या आयात किए जाने वाले सभी मोबाइल फोन में ऐप होना जरूरी होगा।
सभी मोबाइल फोन कंपनियों को 120 दिनों के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।
सूत्र ने साझा किया कि सैमसंग ऑर्डर की समीक्षा कर रहा है और कार्यान्वयन से पहले सरकार के साथ इस पर चर्चा भी कर सकता है।
