1996 के म्यूचुअल फंड विनियमों की समीक्षा करते हुए एक नए परामर्श पत्र में, सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए लागत संरचनाओं को कड़ा करने का सुझाव दिया है ताकि अधिक लाभ सीधे निवेशकों तक पहुंच सके।
सबसे बड़े प्रस्तावों में से एक ब्रोकरेज और लेनदेन लागत में भारी कटौती है जिसे म्यूचुअल फंड अपनी योजनाओं से जोड़ सकते हैं।
सेबी ने नकदी बाजार में कारोबार के लिए ब्रोकरेज को मौजूदा 12 बीपीएस से घटाकर सिर्फ 2 आधार अंक (बीपीएस) पर सीमित करने का सुझाव दिया है। डेरिवेटिव के लिए सीमा 5 बीपीएस से घटाकर केवल 1 बीपीएस कर दी जाएगी।
एक अन्य प्रमुख कदम अतिरिक्त 5 बीपीएस व्यय को हटाना है जिसे एएमसी को 2018 से प्रबंधन के तहत उनकी कुल संपत्ति (एयूएम) पर चार्ज करने की अनुमति दी गई है।
इस बदलाव को संतुलित करने के लिए, सेबी ने ओपन-एंडेड सक्रिय योजनाओं के लिए आधार कुल व्यय अनुपात (टीईआर) स्लैब को 5 बीपीएस तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
व्यय प्रकटीकरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, सेबी ने सुझाव दिया है कि प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), माल और सेवा कर (जीएसटी), और स्टांप शुल्क जैसे करों और सरकारी शुल्कों को म्यूचुअल फंड व्यय अनुपात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
