अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने में कथित लापरवाही के लिए गुरुवार को 21 बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंदर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार आलोक कुमार यादव ने सिहानी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.
नंदग्राम की अपर पुलिस आयुक्त उपासना पांडे ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है.
अधिकारियों ने कहा कि मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950/51/1989 की धारा 32 के तहत दर्ज किया गया था।
एफआईआर के अनुसार, एसआईआर से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्त बीएलओ अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में गणना फॉर्म वितरित करने और एकत्र करने जैसे आवश्यक कार्य करने में विफल रहे।
अधिकारियों ने कहा कि उनकी कथित लापरवाही ने पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रगति में बाधा उत्पन्न की।
अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कर्तव्यों में उनकी चूक की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
