मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर उनका जवाब मांगा।
सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।
पीठ ने कहा कि वह मामले की जांच करेगी क्योंकि इस पर विचार की जरूरत है। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश के बाद सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।
पीठ ने कहा, मामले में विचार के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
