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उन्नाव रेप पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया

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उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा जताया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, शीर्ष अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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पीड़िता ने दिल्ली से फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया, “मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज उठाती रही हूं।”

उन्होंने कहा, “मैं किसी भी अदालत पर कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी अदालतों पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और आगे भी देता रहेगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था और उसे जमानत दे दी थी।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और मामले में उसकी अपील का निपटारा होने तक उसे जमानत दे दी थी।

उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों और राजनीतिक जवाबदेही पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई थी।

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