HomeUttar Pradeshइलाहाबाद HC ने प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में...

इलाहाबाद HC ने प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दो भाइयों को जमानत दे दी

- Advertisement -

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध बिक्री से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार दो भाइयों को अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि उनसे कोई वसूली नहीं की गई है।

लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने भाइयों विभोर राणा और विशाल सिंह द्वारा अलग-अलग दायर की गई जमानत अर्जियों पर 18 दिसंबर को आदेश पारित किया।

- Advertisement -

राणा और सिंह को फेंसेडिल कफ सिरप के स्टॉक को इधर-उधर करने के आरोप में 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले, राज्य सरकार ने उनकी जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी; शैलेन्द्र आर्य, जिनके ट्रक से प्रतिबंधित दवा बरामद हुई थी, पवन गुप्ता और देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

यह भी नोट किया गया कि इसी तरह के एक मामले में, आरोपियों को इस आधार पर बरी करके राहत दी गई थी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया था।

इसमें कहा गया है कि सह-अभियुक्त बिट्टू कुमार और सचिन कुमार के बयानों के आधार पर आरोपियों के नाम सामने आए, लेकिन उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई।

अदालत ने दोनों आरोपियों से अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान जांच में सहयोग करने को कहा और कहा कि जब भी जांच अधिकारी को जरूरत होगी, वे उपलब्ध रहेंगे। इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान आरोपी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -