नाइट क्लबों, रेस्तरां, बार, कार्यक्रम स्थलों और इसी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाह अग्नि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सहित कई उपाय बताती है।
एडवाइजरी में कहा गया है, “आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।”
एडवाइजरी में प्रतिष्ठानों को कार्यात्मक धुआं/हीट डिटेक्टर, अलार्म, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज़ रील और सर्विस्ड फायर एक्सटिंग्विशर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
