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गुजरात उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में आसाराम को छह महीने की जमानत दी – न्यूज टुडे

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में छह महीने की जमानत दे दी, जिसमें वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का आदेश पारित करने के लगभग एक सप्ताह बाद, न्यायमूर्ति इलेश वोरा और आरटी वाचानी की खंडपीठ ने आसाराम (84) को उनके चिकित्सा उपचार की सुविधा के लिए अस्थायी जमानत दे दी।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वह उन्हें उसी आधार पर छह महीने के लिए जमानत दे रही है जिस आधार पर उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी।

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आसाराम के वकील ने पीठ के समक्ष राजस्थान HC का आदेश प्रस्तुत किया और उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया।

राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि आसाराम को जोधपुर जेल में जो उपचार सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, वह उन्हें अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में प्रदान की जा सकती हैं।

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