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बिना अनुमति ‘सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज’ चलाने के लिए सीबीआई ने अलीगढ़ के एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है

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अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सीबीआई ने केंद्र सरकार या प्रधान मंत्री कार्यालय से अनुमति प्राप्त किए बिना कथित तौर पर ‘सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज’ स्थापित करने के लिए अलीगढ़ स्थित एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें अलीगढ़ स्थित एक वकील की शिकायत भी शामिल थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जसीम मोहम्मद प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन करते हुए, पूर्व अनुमति के बिना केंद्र चला रहा था।

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पीएमओ के सहायक निदेशक से शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने इस साल अप्रैल में प्रारंभिक जांच शुरू की।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज को केंद्र सरकार या पीएमओ की पूर्व अनुमति के बिना जसीम मोहम्मद द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1860 के तहत 25 जनवरी, 2021 को पंजीकृत किया गया था।”

केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच के लिए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आरएडीसी से अनुमति मांगी, जो 14 अक्टूबर को दी गई, जिसके बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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