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बेल्जियम, 10 दिसंबर: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को एक बड़ा झटका देते हुए, बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मंगलवार को उस आदेश को चुनौती देने वाली उसकी अपील को खारिज कर दिया, जिसने भारत में उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया था।
17 अक्टूबर को एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि आदेश “प्रवर्तनीय” था, जिसके बाद चोकसी ने अक्टूबर में कैसेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अपीलीय अदालत के फैसले ने लंबे समय से चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया में अंतिम कानूनी बाधाओं में से एक को चिह्नित किया, जिससे चोकसी को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण से राहत की मांग करनी पड़ी।
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