अधिकारियों ने कहा कि वाराणसी में थूकने पर अब 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि कूड़ा फेंकने या वाहन से थूकने पर वाराणसी नगर निगम (वीएमसी) द्वारा लागू उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
वीएमसी के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शहर में नियम लागू कर दिए गए हैं।
नियमों के तहत, सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए भोजन छोड़ते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जो लोग अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखते हुए या पार्क, सड़क या डिवाइडर जैसी खुली जगहों पर कूड़ा फैलाते हुए पाए जाएंगे, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अपने कुत्तों के मल त्यागने के बाद साफ-सफाई नहीं करने वाले पालतू जानवरों के मालिकों से 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और अपशिष्ट या जानवरों के अवशेषों को नदियों, नालों या सीवरों जैसे जल निकायों में फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रीवास्तव के अनुसार, बिना ढके ट्रकों में कूड़ा या मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहनों या कूड़ेदानों को नुकसान पहुंचाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
उन्होंने कहा कि जल जमाव की अनुमति देने या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली अस्वच्छ स्थिति पैदा करने पर 5,000 रुपये का उच्चतम जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रीवास्तव ने कहा, नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के शहर के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
