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UP Teachers Transfer Policy : सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए तबादला नीति जारी, आवेदन से पहले इन शर्तों को करना होगा पूरा

UP Teachers Transfer Policy: लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश शासन ने सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के तबादले के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। संवर्गवार कुल कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक तबादले किये जाएंगे।

तबादले के लिए किसी शिक्षक का आवेदन तभी फारवर्ड किया जाएगा जब बीते तीन वर्षों का औसत परीक्षाफल 60 प्रतिशत से ऊपर होगा। हालांकि यह शर्त उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगी जो आठ आकांक्षी जिलों, बुंदेलखंड के सात जिलों और प्रदेश में घोषित 100 आकांक्षी विकासखंडों में आवेदन करता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए समय सारिणी भी जारी कर दी है।

शिक्षक 24 से 26 जून तक आनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों को प्रिंट किये गए आवेदन पत्र को प्रधानाचार्य की संस्तुति के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा। वहीं, प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक आवेदन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर सकेंगे।

तबादले के इच्छुक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक आनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। तबादले के लिए जिलावार, विद्यालयवार, विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य और शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

तबादले के इच्छुक शिक्षक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं। लखनऊ, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर तथा मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को छोड़कर जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इन जिलों में आवेदन नहीं कर सकेंगे।

आनलाइन स्थानांतरण के लिए मानक व गुणांक के आधार पर वरीयता क्रम तैयार किया जाएगा। एक ही पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को तबादले में वरीयता दी जाएगी। एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक को छोड़कर प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम तीन सहायक अध्यापक और इंटर कालेज मेें दो प्रवक्ता तथा तीन सहायक अध्यापकों का होना अनिवार्य होगा। इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षक का आवेदन पत्र फारवर्ड किया जाएगा।

प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के तबादले के लिए कम से कम तीन प्रवक्ता व तीन सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण के लिए न्यूनतम चार सहायक अध्यापकों से अधिक होने पर ही आवेदन फारवर्ड किया जाएगा। आवेदन पत्र को जिला विद्यालय निरीक्षक सत्यापित और फारवर्ड करेंगे।

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