दाउदपुर चक प्रभारी सचिव के विरुद्ध गेहूं और खाद स्टॉक में धांधली का मुकदमा दर्ज

अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी के आदेश पर प्रभारी सचिव के विरुद्ध गेहूं और खाद गायब करने के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला अलीगंज थाना के दाऊदचक के गेहूं केंद्र प्रभारी और सचिव के विरुद्ध की गई। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता राम बचन ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक कार्यालय अंबेडकरनगर के पत्रांक संख्या 259/6 19 जून 25 को सचिव अजय कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। अवगत कराना है कि 10 जून को दोपहर में उक्त केंद्र का निरीक्षण आम जन मानस, संचालक मंडल के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। निरीक्षण में समिति पर मूल्य समर्थन योजना वर्ष 25- 26 में खरीदे गए गेहूं का 600 कुंतल और 238 बोरी यूरिया तथा 30 बोरी डीएपी स्टॉक में होना चाहिए। किंतु निरीक्षण में 30 कुंतल गेहूं ,160 बोरी यूरिया मिली।उक्त के प्रकरण में 1382250 और यूरिया 50787 रुपए का स्टॉक नहीं मिला।जबकि उक्त दोनों का भुगतान बैंक/ संस्था द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर सचिव अजय कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।सीओ शुभम कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।