Ayodhya
9 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन

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9 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन
अम्बेडकरनगर। विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन होगा। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशों के क्रम में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक पारिवारिक बाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद, ऋण वाद, राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश ने आयोजित लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद कारियों को उपस्थित होकर लाभ उठाये जाने की अपील की है।