Ayodhya

सरकारी जमीन के मामले में अदालत का फैसला, अवैध कब्जा हटवाने में लापरवाह बने राजस्व अधिकारी

  • तहसील जलालपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत ताहापुर के प्रकरण में लेखपाल की मिलीभगत को लेकर चर्चा

अंबेडकरनगर। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बेदखली का आदेश पारित हो गया है। इतना ही नहीं माननीय अदालत ने जहां 2600 रुपए क्षतिपूर्ति और 800 रुपए निष्पादन व्यय लगाया है। मामला जलालपुर तहसील के ताहापुर गांव का है। गांव निवासिनी प्रेमा देवी पत्नी पतिराज ने गांव स्थित सरकारी जमीन गाटा संख्या 411 में 0.006 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर दीवाल बनाकर टीन शेड आदि का निर्माण कर लिया था।इतना ही नहीं इन्होंने यह सरकारी जमीन गांव के ही एक व्यक्ति से 10 रुपए के स्टाम्प पर खरीदा था।जब इस मामले की शिकायत की गई तो हल्का लेखपाल ने उक्त सरकारी जमीन की पैमाईश किया तो 0.006 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई के समय अवैध कब्जेदार कब्जा से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सकी तो माननीय अदालत ने इसे अवैध कब्जा करार दिया और इस पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 21 अप्रैल को आदेश पारित किया। इतना ही नहीं माननीय अदालत ने अवैध कब्जेदार के विरुद्ध 2600 रुपए जुर्माना लगाते हुए 800 रुपए निष्पादन व्यय का फैसला सुनाया। माननीय अदालत ने अवैध कब्जा हटाने और उक्त राशि की वसूली के लिए राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया।अब देखना यह होगा कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा अथवा इस फैसले को लटकाया जाएगा।

इधर बेदखली की कार्यवाही उधर होता रहा निर्माण

लेखपाल की आख्या पर अवैध कब्जेदार के विरुद्ध नोटिस आदि भेज कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही थी उधर अवैध कब्जेदार नित नए निर्माण कर रहा था। जब ग्रामीण इसकी सूचना राजस्व विभाग को देते तो जवाब दिया जाता बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। सूत्रों की माने तो अवैध कब्जेदार को कुछ राजस्व कर्मियों ने बताया था कि जितनी जल्दी जितना कब्जा कर निर्माण करा लोगे तुम्हारी जमीन उतना ही सुरक्षित हो जाएगी। बेदखली का आदेश एक टीन शेड पर होगा उसके अतिरिक्त जो नव निर्माण होगा उसे हटाना बगैर उच्च न्यायालय के आदेश के तहसील प्रशासन के लिए चुनौती होगा। तहसील प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा लिहाजा आपकी जमीन बच जाएगी। आदेश में ताहापुर के बजाय नत्थूपुर खुर्द प्रिंट है यह बेदखली का आदेश ताहापुर ग्राम पंचायत स्थित सरकारी जमीन का है किंतु बेदखली आदेश के अंतिम आदेश के नीचे ताहापुर ग्राम पंचायत के स्थान पर नत्थूपुर खुर्द टाइप किया गया है। जिस पर सवाल उठ रहा है।

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