मंशापुर धार्मिक स्थली की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

अबेडकरनगर। महरुवा थाना क्षेत्र में स्थित पवित्र स्थली ठाकुर राम जानकी मंदिर मंशापुर कुटी पर लगातार हो रहे भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण को रोकवाने एवं अतिक्रमण हटवाये जाने को लेकर पांच सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजी गई।महंत साध्वी रंगीतामणि दास व अन्य के हस्ताक्षर से भेजी गई मांग में लिखा है कि हम प्रार्थीगण तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंशापुर में सिद्ध पीठ बाबा डम्बरदास, निहालदास की मंशापुर की कुटी अराजकता की चपेट में आ चुकी है। चारो तरफ से ठाकुर राम जानकी मंदिर “मंशापुर कुटी” की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से कब्जा करके पक्के निर्माण कार्य शुरू कर दिये है। उपरोक्त सभी अवैध कब्जेदारों के ऊपर तथा कथित स्वंभू साधू सुखरामदास का खुलेआम संरक्षण प्राप्त है। भू-माफियाओं से मोटी रकम ले लेकर तथा कथित भगोड़ा शातिर बदमाश साधू सुखरामदास द्वारा अवैध कब्जा कराने पर तुले हुए है। मंदिर को इन दिनों सुखरामदास व शातिर अपराधी लम्बू उर्फ घींसन व उसके चचेरे भतीजा पुजारी दास मिलकर हैक कर लिया गया है। ये तीनों शातिर बदमाश भगोड़ा घोषित अपराधी है और यहाँ कालनेम की तरह साधू का वेशभूषा का चोला ग्रहण कर मंदिर की सम्पत्ति को नष्ट कर रहे हैं। कुटी की चल व अचल की सम्पत्ति को लेकर मामला सिविल कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ तक विचाराधीन है। सीनियर डिवीजन सिविल जज के कोर्ट में वाद सं. 20/21 में 10 फरवरी 21 व 11 फरवरी 2021 को स्पष्ट आदेश है कि मंशापुर कुटी की चल पर अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई अवैध कब्जा न किया जावें।17 फरवरी के आदेश थानाध्यक्ष महरूआ व सीओ भीटी को निदेर्शित किया जाता है। मंदिर से अवैध कब्जा को हटवाकर साध्वी रंगीता मणिदास को कब्जा हस्तगत करायें। आज की तारीख में किसी भी कोर्ट से 10 फरवरी 21 व 17 फरवरी 21 के आदेश पर स्थगन आदेश पारित नहीं है जिसके लिए प्रति तारीख पर स्टे का आदेश की टीआई बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी अकबरपुर द्वारा थानाध्यक्ष महरूआ व क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है किंतु सभी चुप है। आईजीआरएस की शिकायत पर मनगढंत भ्रामक रिपोर्ट लगाई जा रही है। उक्त मुकदमें में सभी पक्षकारों में सुखरामदास, राजबली, हरीरामदास, राजेन्द्र चौधरी सबके ऊपर आदेश प्रभावी हैं यदि समय रहते अतिक्रमण को रोका नहीं गया और पूर्व के अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया तो पूरी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाएगा।शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन बैठने पर मजबूर होगें।