फर्जी कागजातों के सहारे दर्ज खतौनी प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर जालसाजी का केस

अंबेडकरनगर। अदालत ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को फर्जी हस्ताक्षर से जमीन ट्रांसफर के मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। पुलिस ने दो आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मामला मालीपुर थाना के आलमपुर अखई गांव का है। गांव निवासी रविंद्र कुमार पुत्र रामलाल ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि उसका भाई संतोष कुमार जब से होश संभाला है तभी से वह अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में करता है किंतु गांव के ही सुधीर कुमार और अमित पटेल पुत्रगण महेंद्र कुमार ने मेरे भाई संतोष कुमार का फर्जी हस्ताक्षर कर आलमपुर अखई और बेलउवा बरियारपुर गांव स्थित खतौनी की जमीन को कागजात में हेरा फेरी और फ्रॉड कर तहसीलदार अदालत में फर्जी कागजात प्रस्तुत कर अपने नाम कर लिया। 18 जुलाई 2014 को तहसीलदार अदालत में फर्जी व कूट रचित प्रार्थना पत्र देकर कर संतोष बनाम चंदी प्रसाद के विरुद्ध धारा 34 का वाद दायर किया और मेरे भाई का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अपने नाम कर लिया। अदालत के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने उक्त दोनों भाइयों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कार्यवाही की जा रही है।