न्यायालय के आदेश पर टांडा ब्लाक के कम्प्यूटर आपरेटर मो0 आशिक व अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में मुकदमा दर्ज

टांडा(अम्बेडकरनगर) न्यायालय के आदेश पर टांडा कोतवाली पुलिस ने टांडा ब्लाक के कम्प्यूटर आपरेटर तथा एक अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. प्रेमा देवी आयु लगभग 49 साल पत्नी स्वामीरथी निवासिनी ग्राम आलमपुर धनौरा ( पूरा खड़गदास) थाना कोतवाली टाण्डा ने न्यायालय में दिये गये प्रार्थनापत्र में बताया कि वह अत्यन्त गरीब महिला है तथा मनरेगा में काम कर अपने व अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती है तथा अपने पूरे परिवार सहित छप्परपोश मकान में निवास करती है।
उसके द्वारा वर्ष 2017 मे॔ प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवेदन की थी। उक्त आवेदन को शासन द्वारा स्वीकार कर प्रार्थिनी के पक्ष में उक्त योजना की प्रथम किस्त मु0-40,000/-रू0 (चालीस हजार रुपये भी जारी कर दिया गया किन्तु उक्त प्रथम किस्त काफी समय तक प्रार्थिनी के खाते में नहीं आया और अचानक दिनांक 20/8/2017 को ब्लाक से तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात प्रार्थिनी के घर आये और प्रार्थिनी से कहे कि तुम फोटो खिचा लो हम दूसरी किस्त भेजवाने वाले है.
तब प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त लोगों से कहा गया कि अभी तक मुझे पहली ही किस्त नही मिली है तो मकान कहां से बनवाऊ तो उपरोक्त लोगो द्वारा बताया गया कि तुम्हारी पहली किस्त आ चुकी है। प्रार्थिनी ने फोटो खिचवाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। प्रार्थिनी दूसरे दिन प्रथम किस्त के बाबत जानकारी करने हेतु ब्लाक टाण्डा गयी तो यहाँ पर मौजूद कम्प्यूटर आपरेटर मो आशिक द्वारा कहा गया कि तुम पहली किस्त भूल जाओ और फोटो खिचवा लो दूसरी किस्त तुम्हे ही मिलेगी।
मैने कहाकि पहले मुझे मेरी पहली किस्त मिल जाये तो मै फोटो खिचवाऊँगी। तब मो आशिक शुब्ध होकर प्रार्थिनी से कहा कि मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे आवेदन का सत्यापन करते समय तुम्हारे खाता सं0- 52188100001166 के स्थान पर अपने मित्र का खाता सं0-52180100001166 कर दिया था, अब तुम्हे जो करना है कर लेना.
प्रार्थिनी उक्त घटना की सूचना दिनांक 16/4/2022 को स्थानीय थाना को टाण्डा में दिया किन्तु वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण ली न्यायालय के के आदेश पर पुलिस ने टांडा ब्लाक के कम्प्यूटर आपरेटर मो.आशिक और एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है ।