नाबालिक बालिका का अपहरण और धमकी प्रकरण में दो पर अभियोग पंजीकृत

अंबेडकरनगर। नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा एक व्यक्ति द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। मामला अकबरपुर कोतवाली के एक गांव से जुड़ा हुआ है। नाबालिक किशोरी की माता ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि वह गरीब अनुसूचित जाति की महिला है।उसकी नाबालिक पुत्री को 10 जून समय 8 बजे छवनियां संघतीया शहजादपुर के मन्देश राजभर पुत्र आशाराम राजभर बहला फुसलाकर भगा ले गया।उसी दिन दोपहर में मेरे मोबाइल पर फोन आया।फोन करने वाला व्यक्ति ने सचिन पुत्र अज्ञात ने डरवाते धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी पुत्री मेरे चचेरे भाई के साथ में है। यदि तुम लोगों ने कोई कानूनी कारवाई किया तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। फोन मिलाने के बाद पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। प्रार्थनी की पुत्री का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने की धारा और जान से मारने की धमकी आदि की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज का जांच की जा रही है।