धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने सुनाया दो आरोपियों को 4 साल की सजा

अंबेडकरनगर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 जून 2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वारा धोखाधड़ी कूट रचना कर दस्तावेज बना कर फर्जी बैनामा आदि की धारा में दर्ज मुकदमे में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास और अर्थदंड लगाया है।शेष दो आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला जलालपुर कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 268/2022 धारा-419,420,463,471,323,504,506 से संबंधित है। सम्मनपुर थाना के कजपुरा निवासी हरिराम पुत्र हंसई ने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी की अदालत में वाद दायर कर कूट रचना कर दस्तावेज तैयार करने और आधार कार्ड और फोटो लगाकर फर्जी बैनामा करने के आरोपी जलालपुर कोतवाली के टड़वा उजारी गांव निवासिनी तारामति पत्नी राम सहाय, राजेसुलतानपुर थाना के तुलसीपुर गांव निवासी शिव नारायण पुत्र राम मनोहर, जफराबाद निवासी कल्बे हसन पुत्र रियासत हुसैन,कटका थाना के शिव प्रसाद पुत्र अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी कूट रचना कर दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। वाद में इन्होंने लिखा था कि मेरे नाम गाटा संख्या 1100 दर्ज है जिस पर पक्का मकान आदि बना है। उक्त गाटा पर प्रार्थी का कब्जा है।इसी गाटा को उक्त आरोपियों ने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार किया। रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से मेरे आधार कार्ड की फर्जी छाया प्रति और दूसरे की फोटो लगाकर तथा कार्यालय में किसी अन्य को खड़ा कर उक्त भूमि का बैनामा करा लिया।जब प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई तो तहसील आकर जानकारी किया तो प्रकरण सही पाया गया। प्रार्थी अनुसूचित जाति का है किंतु दस्तावेज में अनुसूचित जाति का वर्णन नहीं किया गया। माननीय अदालत के आदेश पर जलालपुर कोतवाली पुलिस ने उक्त चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दायर किया। अदालत में हुई सुनवाई और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पहली आरोपी तारा देवी पत्नी रामसहाय निवासिनी तड़वा उजाती थाना जलालपुर तथा जफराबाद निवासी कलवे हसन पुत्र स्व. रियासत हुसैन को धारा उपरोक्त में 3000 रू0 के अर्थदण्ड व चार वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। माननीय अदालत के फैसले की पुष्टि कोतवाली जलालपुर पुलिस ने किया है।