दलित की जमीन को जबरिया कब्जा प्रकरण में न्यायालय के आदेष पर भूमाफियाओं के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

टांडा,अंबेडकरनगर। पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने के मामले में न्यायालय के आदेशों पुलिस से मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सरोजनी देवी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि वह अनुसूचित जाति की है। प्रार्थिनी के गाँव की आबादी भूमि गाटा संख्या-130क में प्रार्थिनी की पुश्तैनी आबादी भिम विगत 50-60 वर्षों पहले से प्रार्थिनी का मकान सहन आदि स्थित है। प्रार्थिनी के सहन में मकान निर्माण के लिए सीमेण्टेड 9 पिलर लगे हुए थे ली 14 मोटे एवं फिट थे। प्रार्थिनी के सहन में 14 इंच के 3 पिलर एवं करीब 20 फिट लम्बी दीवाल बना कर 2015 फिट की एरिया में टिन शेड रखा गया था। विपक्षी तौफीक अहमद पुत्र अतीक अहमद भू-माफिया किस्म का व्यक्ति है जो गरीबो की जमीन हड़प कर गरीबों को भयभीत कर सस्ते दाम में जमीन खरीद कर ऊँचे दाम में जमीन बेचने का काम करता है। विपक्षी तीफीक अहमद काफी दिनों से प्रार्थिनी के सहन में निश्रत भूमि पर नजर रखे हुए था। प्रार्थिनी के सहन के बगल में दक्षिण तरफ तौफीक अहमय में गाटा संख्या 135 खरीदा तथा खरीदी गयी जमीन की आड़ में प्रार्थिनी की आबादी में जबरदस्ती घुसकर कब्जा करने की नियत से. प्रार्थिनी को गरीब हरिजन जानते हुए 19 अक्टूबर 2024 को दिन में करीब 12 बजे दोपहर तौफीक अहमद, उनके पुत्र मुवस्सिर अपने साथ 8-10 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आये। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार वालों को जान से मार डालने की गम्भीर धमकी देकर प्रार्थिनी के पिलर दीवाल एवं टिनशेड को साथ आये लोगों की मदद से बेल्चक कुदाल आदि से तोड़फोड़ कर गिरा कर नष्ट कर दिया। प्रार्थिनी में विरोध किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को सार्वजनिक रूप से पूरे गांव के सामने जातिसूचक अपमानजनक गालियां देते हुए कहा कि चमाइन साली हम पैसे वाले है हमसे लड़ोगी तो हम तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार को फर्जी मुकदमें में फंसाकर तुम लोगों की जिन्दगी मिटा दूंगा। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार वालों को मां बहन की गंदी-गदी गालियां देते हुए बाल पूर्वक कमरे में ठेलकर दरवाजा बन्द कर दिया तथा मौके पर घण्टों आतंक फैलाये रखा। प्रार्थिनी ने खिडकी से घटना का वीडियो बनाया जो प्रार्थिनी के पास है। प्रार्थिनी की आबादी में दो थाला बास खूटी है जो करीब पचासों वर्ष पुराना है जिसमें करीब 2 ट्राली बांस है। प्रार्थिनी ने घटना के संबंध में थाना कोतवाली टाण्डा में पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिया परन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध कोई प्राथमिकी अंकित नहीं की गयी। 8 मई को प्रार्थिनी ने पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया जिसकी रजिस्ट्री रसीद व प्रार्थनापत्र की छाया प्रति दाखिल कर रही है। न्यायालय के आदेश पर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।