चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में पीस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

टांडा(अम्बेडकरनगर) आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने पीस पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है ।
जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय हमराह का0 रविन्द्र यादव व का0 सुनील यादव व का0 उमेश यादव मय का ० (चालक) सोनू यादव गस्त पर थे कि लगभग 100 मीटर आगे एक व्यक्ति E रिक्शा नम्बर UP 45 AT 3204 पर दो लाउड स्पीकर लगाकर पीस पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्षा प्रत्याशी श्री जैनूब खातून पत्नी अकबर अली का प्रचार तेज आवाज में कर रहा था.
प्रचार किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त किये जाने हेतू चालक को रुकने का ईशारा करने पर चालक द्वारा मौके पर ही ई रिक्शा उपरोक्त छोड़कर भाग गया ई. रिक्शा चेक करने पर ई रिक्शा में एक अदद ऐम्पिलिफायर व एक अदद माईक व एक अदद बैटरी रखी है प्रचार चुनाव सम्बन्धित किये जाने हेतू ई रिक्शा नम्बर UP45 AT 3204 पर कोई सक्षम अधिकारी का अनुमति पत्र चस्पा नही है ।
इस प्रकार बिना अनुमति का चुनाव प्रचार करना मा० आदर्श चुनाव संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है जो भा.द.वि के धारा 171च का दण्डनीय अपराध है तथा प्रचार सुनने हेतु आस पास के काफी लोग इक्ट्ठा हो गये जो धारा 144 का उल्लघंन है पुलिस ने पीस पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.