Ayodhya

करोड़ों की जमीन कूटरचित ढंग से बैनामा के मामले में विवेचक की करतूत से परेशान पीड़ित ने लगाई गुहार

 

अंबेडकरनगर। करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी और कूट रचित ढंग से बैनामा किए जाने के मामले में विवेचक द्वारा मुकदमा समाप्त की रिपोर्ट लगाने से आहत पीड़िता ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने सीओ जलालपुर को जांच का आदेश दिया है। मामला जलालपुर कोतवाली के मुरवाह गांव निवासिनी अंजू देवी पत्नी गोविंद का है जिनकी जमीन सम्मनपुर थाना के ताजपुर गांव में थी। अंजू देवी ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि उसकी जमीन सम्मनपुर थाना के ताजपुर गांव में गाटा संख्या 981 है जिसका रकबा तीन बीघा 6 बिस्वा है।इसी जमीन को कागजात में कूट रचना कर कजपुरा गांव निवासी अकबर मेहदी पुत्र तौफीक हुसैन अपने भूमाफिया ,हत्या तथा गैंगस्टर के आरोपी आलम मेहदी,रुस्तमपुर अखई गांव के अरविंद पुत्र मुन्नर यादव, ताजपुर के प्रदीप यादव उर्फ बबलू पुत्र उदयराज ने जलालपुर रजिस्ट्री कार्यालय में 2014 में बैनामा करा लिया।जब इसकी जानकारी हुई तो प्रार्थीनी ने उक्त के विरुद्ध जलालपुर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया किन्तु विवेचक ने विपक्षी के बाहुबल राजनैतिक दबाव में मुकदमा समाप्त कर दिया।बीते कई वर्षों से पुनः विवेचना के लिए अदालत का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी हूं।अब विपक्षी जेठ अरविंद कह रहा है 40 लाख रुपए लेकर सुलह समझौता कर लो अन्यथा किसी अपराधी को 5- 6 लाख रुपए दे दूंगा जो तुम्हारी हत्या कर देगा और कुछ नहीं होगा।जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए सीओ जलालपुर को जांच का आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी के आदेश पर पुनः विवेचना कर पीड़िता को न्याय मिलेगी अथवा यह आदेश भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

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