आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आजाद पार्टी के जिलाध्यक्ष व संयोजक के खिलाफ केस

जलालपुर, अंबेडकर नगर। समय सीमा से अधिक देर तक जनसभा करना भीम आर्मी के नगर पालिका प्रत्याशी को महंगा पड़ गया। उपजिला मजिस्ट्रेट की अनुमति में मिली समय सीमा से अधिक जनसभा करने व मानक से अधिक वाहन व झण्डा बैनर प्रयोग करने पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक प्रवीर यादव तथा पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कांती देवी के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कोतवाली जलालपुर में दर्ज हुआ।
फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर तीन के प्रभारी प्रदीप कुमार दुबे द्वारा कोतवाली में दी गयी तहरीर में कहा गया है कि शनिवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की नगर जलालपुर के विकास नगर कालोनी के समीप जनसभा थी।
सभा के लिए आयोजक प्रवीर कुमार यादव ने उपजिला मजिस्ट्रेट जलालपुर से अनुमति लिया था जिन्हें अपराह्न एक बजे से शाम पांच बजे तक की अनुमति प्रदान की गई थी लेकिन स्क्वायड टीम के निरीक्षण में कार्यक्रम एक घंटा अधिक तक जारी रहा।
इतना ही नहीं जनसभा ने पार्टी प्रत्याशी की तरफ से मानक से अधिक वाहन, झंडा,बैनर का भी प्रयोग किया गया जो उपजिला मजिस्ट्रेट के आदेश व चुनाव आचार संहिता का उलंघन है। जिस को संज्ञान में लेकर जलालपुर पुलिस ने जनसभा के आयोजक आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीर यादव व पार्टी की प्रत्याशी कांती यादव के विरुद्ध धारा 188 व 171 एफ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।