पहली पत्नी के हत्यारे ने दूरी पत्नी को भी उतारा मौत के घाट

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पहली पत्नी के हत्यारे ने दूरी पत्नी को भी उतारा मौत के घाट
टाण्डा (अम्बेडकरनगर) टाण्डा कोतवाली के ग्राम खेतापुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी हत्या आरोपी पति बीते वर्ष 2009 में अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोप में न्यायालय से सजा भी पा चुका है।
बीती रात्रि में खेता पुर के निवासी परशुराम पुत्र पलटू ने अपनी 37 वर्षीय पत्नी सुनीता की किसी वजनदार हथियार से सर में चोट पहुंचा कर हत्या कर दी।सूचना पर सीओ टाण्डा संजय नाथ तिवारी व कोतवाल अमित प्रताप सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे शव का पंचायत नाम टाण्डा तहसील के तहसीलदार न्यायिक विनय कुमार बरनवाल ने भरा।मामले में मृतक की छोटी बहन ने दहेज हत्या का मुकदमा मृतका के पति व बहन बहनोई के विरुद्ध दर्ज कराया है।मामले की विवेचना सीओ टाण्डा करेंगें।
मृतका की बहन रंजना पुत्री सूर्य लाल निवासिनी ग्राम काले।पुर महुवल थाना माली पुर ने बताया कि मेरी बड़ी बहन सुनीता की शादी दिनांक 20 जून 2020 को परशुराम पुत्र पलटू निवासी खेता पुर के साथ हुई थी शादी के कुछ समय बाद से ही मेरे जीजा परशुराम और उनकी बहन बदामा पत्नी राम दास निवासी गण ग्राम सम्हरिया थाना अलीगंज शारीरिक व मानसिक प्रताणना शुरू कर दिया और आये दिन मेरे जीजा शराब के नशे में मेरी बहन को मारते पीटते थे और दहेज में मोटरसाइकिल व 50 हजार नगद की मांग करते थे.
आज शुक्रवार को जरिये मोबाइल सूचना पाकर अपनी बड़ी दीदी के घर खेतापुर पहुंची तो मेरी दीदी की लाश घर के आंगन में चारपाई पर पड़ी थी जिसके पूरे शरीर व सर में चोटों के निशान थे मेरी बहन की हत्या दहेज के लालच में कई गयी है।पुलिस ने रंजना की तहरीर पर धारा 498ऐ,323,304बी आई पी सी व दहेज अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया है।पुलिस ने आरोपी पति परशुराम व बहन बदामा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
ज्ञात हो कि आरोपी परशुराम ने बीते 6 अप्रैल 2009 को भी अपनी पहली पत्नी कुम कुम देवी की हत्या कर दी थी जिसमें मु0 न0 426 सन 2009 धारा 498ऐ 304 बी व दहेज अधिनियम का दर्ज हुआ था जिसमे उस समय के विवेचक ने घटना को धार 306 आई पी सी आत्महत्या हेतु उत्प्रेरण के आरोप में न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी जिसमे परशुराम को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा भी हुई थी।पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।