Ayodhya

पराली जलाने के अरोप में तीन पर एफआईआर

  • पराली जलाने के अरोप में तीन पर एफआईआर

जलालपुर, अंबेडकरनगर। बगैर उच्चाधिकारियों के आदेश पर मालीपुर पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध पराली जलाने से हुए नुकसान, गाली-गलौज और धमकी आदि की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्रा के खेत के बगल के काश्तकार रत्नेश उर्फ सनी, राधिका और दीप नारायण बीते 1 नवंबर को काटी गई धान की फसल के अवशेष में आग लगा दिया।

आग लगाने के बाद उक्त तीनों अपने घर चले गए। आज की लपट बगल के चक में खड़ी धान की फसल में पहुंच गई। जिससे धान की फसल जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग से नुकसान की सूचना रत्नेश आदि को दी गई तो उक्त सभी अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने लगे। मालीपुर पुलिस को तहरीर दी गई किंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित अधिवक्ता अखिलेश कुमार पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरी बात बताई। पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया तब कही जाकर स्थानी पुलिस ने रत्नेश उर्फ सनी,राधिका और दीप नारायण निवासी तेनुआ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 435,504 और 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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