Ayodhya

पंचायती राज विभाग के लिपिक सुनील वर्मा आचार संहिता के उल्लंघन में सस्पेंड

  • पंचायती राज विभाग के लिपिक सुनील वर्मा आचार संहिता के उल्लंघन में सस्पेंड

अम्बेडकरनगर। विधानसभा अकबरपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के लिपिक सुनील वर्मा की गतिविधियों में लिप्त की सोशल मीडिया पर वायरल फोटो,वीडियो व विभिन्न समाचार पत्रां में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन में सस्पेंड करते हुए उनके विरूद्ध जांच शुरू हो गयी है।
जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक/पं./स्था./व्य.पत्रा./2023-24 के आदेश में कहा गया है कि 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान शासकीय कर्मचारी को किसी दल के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने को कहा गया है। इसके बावजूद भी कनिष्ठ सहायक सुनील वर्मा एक पार्टी में प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शामिल होने के कार्यक्रम में उनकी गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो,वीडियो वायरल होते पाया गया साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई जिसे देखते हुए सुनील वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि अब इनके निलम्बन के दौरान वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के 4के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अ़़़र्द्धवेतन व देय अवकाश वेतन की राश के बराबर होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश पर देय है,भी अनुमन्य होगा। निलम्बन अवधि में सुनील वर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यलय से सम्बद्ध रहेंगे एवं बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। ज्ञात हो कि उक्त लिपिक को भाजपा में शामिल होने के कार्यक्रम में उनकी भूमिका आयी थी जिसे देखते हुए जांच के उपरान्त उनके विरूद्ध कार्यवाही तय की गयी है।

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