तथ्यों को छुपाकर ऋण लेने वाले जालसाजों के विरूद्ध एसबीआई मैनेजर ने दर्ज कराया कैस

- तथ्यों को छुपाकर ऋण लेने वाले जालसाजों के विरूद्ध एसबीआई मैनेजर ने दर्ज कराया कैस
- फर्जी शपथ पत्र के सहारे इन जालसाजों द्वारा अलग-अलग बैंकों से लोन लिये जाने का मामला
टांडा,अम्बेडकरनगर। अपनी जमीन को जालसाजी करके एक व्यक्ति द्वारा कई बैंको से ऋण लेने का मामला प्रकाश में आया है भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने टांडा कोतवाली में तहरीर दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके शाखा प्रबंधक ने सीओ और पुलिस अधीक्षक को भी तहरीर दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके बाद शाखा प्रबंधक ने मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के यहा प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई। मामले की जांच परख के बाद न्यायालय ने टांडा कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक जगदीश प्रसाद भारतीय स्टेट बैंक शाखा-टाण्डा में शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के बैंक शाखा से राम जनम पुत्र राम लौट निवासी पियारेपुर तहसील टाण्डा द्वारा अपनी भूमि स्थित ग्राम-पियारेपुर स्थित गाटा संख्या-10,230 मि.,199,173,96,192 में अपना अंश तथा ग्राम-तेन्दुआ खास तहसील-टाण्डा में स्थित गाटा संख्या-90ब 903 में अपना अंश तथा ग्राम बसावनपुर तहसील-टाण्डा में स्थित गाटा संख्या-429,398,399 में अपना अंश रकबा 0.291 हे0 भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक रखकर किसान क्रेडिट ऋण खाता संख्या-33640619 937 द्वारा तीन लाख रूपये का 5 फरवरी 14 ई. को प्राप्त लिया, जो बन्धक उपनिबन्धक कार्यालय तहसील टाण्डा में 12 ई. को बही संख्या-एक जिल्द संख्या-2151 के पृष्ठ संख्या-181 से 186 प 4/7 कमांक-966 पर पंजीकृत है।
ऋणी राम जनम पुत्र श्रीराम लौट द्वारा पुनः तर्थ्यों को छुपाते हुए छलपूर्वक, स्वयं के लाभ हेतु जालसाजी करते हुए प्रार्थी के बैंक शाखा में बन्धक किये गये भूमि को पुनः भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास अकबरपुर में 24 अप्रैल 18 ई. को झूठा शपथ-पत्र देकर ऋण खाता संख्या-37605908149 द्वारा बन्धक कर 3,30,500-का ऋण प्राप्त तथा बड़ौदा यूपी बैंक लिया शाखा-शाहपुर कुरमौल में 2 फरवरी 19 ई. को पुनः बन्धक करके 3 लाख का ऋण प्राप्त कर लिया। शाखा की आंतरिक जांच में 20 जुलाई 22 को उक्त बंधक भूमि का आईटीआर बैंक अधिवक्ता से प्राप्त की गयी, तो उक्त घटना की जानकारी हुई।
इस प्रकार जानबूझकर ऋणी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी की बैंक शाखा में बन्धक भूमि को अन्य बैंक में बन्धक रखकर ऋण प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण ऋणी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही किया जाना बहुत जरूरी है। ऋणी द्वारा अपराध को छुपाने के उद्देश्य से प्रार्थी के शाखा का उक्त ऋण खाता 17 सितम्बर 22 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास अकबरपुर का ऋण खाता सितम्बर 22 को बन्द भी कर दिया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली टाण्डा में प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है, जिसके कारण प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को रजिर्ड डाक से 16 सितम्बर 22 को प्रेषित किया गया, जिसकी रजिस्ट्री रसीद संलग्न की जा रही है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।