Ayodhya

जिला कारागार में किशोर न्याय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

  • जिला कारागार में किशोर न्याय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

अम्बेडकरनगर। जिला कारागार, में किशोर न्याय विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। शिविर में कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला करागार छोटे लाल सरोज, उपकारापाल व जिला कारागार के अन्य कर्मचारीगण एवं अल्प व्यस्क बन्दियों व बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। भारत में ऐसे किशोरों के लिये कुछ समय पूर्व किशोर न्याय अधिनियम 2000 पारित किया गया है जो 1986 का संशोधित रूप है। नये अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विधि विरोधी किशोरों की देख-भाल और संरक्षण की व्यवस्था एवं उनके सर्वोत्तम हित में अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ऐसे बालकों को जेल, कचहरी आदि के वातावरण तथा पेशेवर अपराधियों से दूर रखकर उन्हें पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है जिससे वे बड़े होकर आपराधिक जगत के बुरे वातावरण से दूर रहकर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें। कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बन्दियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के विषय में बात की बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें, जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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