जनपद न्यायालय समेत सभी तहसीलों में लोक अदालत का आयोजन 9 को
-
जनपद न्यायालय समेत सभी तहसीलों में लोक अदालत का आयोजन 9 को
अम्बेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के आदेशानुसार आगमी 9 दिसम्बर को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के आदेशानुसार आमजन के विधिक सशक्तीकरण हेतु एवं आमजन को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाये जाने हेतु 16 दिसम्बर को लोहिया भवन परिसर, अकबरपुर में वृहद विधिक साक्षरता सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित कराने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसबंर का लाभ उठाने तथा 16 अगस्त को आयोजित होने वाले वृहद विधिक साक्षरता सेवा शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील कोया गया है जिससे शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजनों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।