इब्राहिमपुर थानेदार की तहरीर पर गैर जनपद के शातिर गैंग 4 के विरूद्ध धोखाधड़ी का केस

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इब्राहिमपुर थानेदार की तहरीर पर गैर जनपद के शातिर गैंग 4 के विरूद्ध धोखाधड़ी का केस
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टांडा,अम्बेडकरनगर। थानाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय की तहरीर पर इब्राहिमपुर पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत चार लोगों के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय मय हमराह कास्टेबल अरविन्द्र शर्मा क्षेत्र में गस्त पर थे इसी बीच ज्ञात हुआ कि शातिर गैंग लीडर अरविन्द गुप्ता पुत्र भोला शाह नि. प्लाट नं.-56 साक्षी इनक्लेव मकान जी-02 चाणक्य-पुरी श्यामनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र 36 वर्ष व गैंग सदस्य खुशबू गुप्ता पत्नी अरविन्द गुप्ता नि. प्लाट नं- 56 साक्षी इनक्लेव मकान जी-02 चाणक्यपुरी श्यामनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र 33 वर्ष, गैंग सदस्य वैभव पाण्डेय पुत्र सतीश कुमार पाण्डेय निवासी 104ए/154ए रामबाग आर,के. नगर थाना बजरिया जनपद कानपुर नगर उम्र 36 वर्ष गैंग सदस्य राजेश अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल नि. ए 8/31 संजय अपार्टमेन्ट काटन मील कालोनी चौका घाट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 54 वर्ष का एक संगठित गिरोह है। यह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यां के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु नान एल्कोहालिक बडवाइजर बोतल एम्सपाइरी पर स्टीकर बदल कर फर्जी व कुटरचित स्टीकर चिपका कर बोतल की वैधता बढ़ाकर बेचने तथा व्यक्तियां के द्वारा पैसा वापस मागने पर वापस न करना जैसे जघन्य अपराध कारित करते है जो भादवि के अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराधों को कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुअसं 112/21 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि पंजीकृत है। इस गिरोह का भय व आतंक इस कदर व्याप्त है कि इनके द्वारा दिये गये अपराध की सूचना आम-जनमानस पुलिस को देने से घबराते है व इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नही कर पाता है यह गैंग अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु नान एल्कोहालिक बडवाइजर बोतल एक्सपाइरी पर स्टीकर बदलकर फर्जी व कूटरचित स्टीकर चिपकाकर बोतल की वैधता बढ़ाकर बेचने तथा व्यक्तियों के द्वारा पैसा वापस मांगने पर पैसा वापस न करना के अपराध में लिप्त रहते है, जो जमानत पर बाहर है तथा अपराध करने में सक्रिय है। इनके आपराधिक गतिविधियां पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारीगणां के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रेषित किया गया था जिस पर उनके द्वारा 12 अप्रैल 24 को अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इसी आधार पर थानाध्यक्ष की तहरीर पर मामला पंजीकृत किया गया है।