Ayodhya

अदालत के आदेश पर लेखपाल समेत कानूनगो व भूमाफिया के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा

 

अंबेडकरनगर। अदालत के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने शहर के छोटू, कानूनगो मंगेर प्रसाद, लेखपाल हरि शंकर और मुरली धर आदि के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहजादपुर कस्बा के वार्ड नंबर 25 के निवासी फूलचंद चौहान पुत्र नन्हकू ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर बताया कि कस्बा के कोटवा महमदपुर में प्रार्थी का खाता संख्या 530 भूमिधरी दर्ज है। प्रार्थी इस पर काबिज है। इसी से सटा तालाब खाता की जमीन 529 है जिसका रकबा 5 बिस्वा 15 धुर है। इसी तालाब गाटा संख्या 529 और मेरी खतौनी संख्या 530 को मिलाकर भूमाफिया अकबरपुर कोतवाली के छोटू तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मंगेर प्रसाद लेखपाल हरिशंकर और मुरली धर ने कागजात में कूट रचना करके तालाब और मेरी जमीन को छोटू के नाम कर दिया। जब छोटू उक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने लगा तो इसकी जानकारी मुझे हुई। गौरतलब हो कि छोटू राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से कस्बा की बेशकीमती जमीन को कागजात में हेरफेर कर अपने नाम कराता है और बाद में इसे बेंच कर धन अर्जित करता है। खतौनी की जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत पुलिस से की गई किंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। राजस्व अभिलेख की जब जांच की गई तो उक्त दोनों गाटा संख्या में फ्राड की जानकारी मिली। जिलाधिकारी ने इसकी जांच उपजिलाधिकारी को दी। उपजिलाधिकारी की जांच में मामला सही पाए जाने पर उक्त को निरस्त कर दिया गया। कागजात में पूर्व के अनुसार तालाब और खतौनी तो दर्ज कर दिया गया किंतु इस कृत्य में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। 5 दिसम्बर 2018 को इसी सिलसिले में अकबरपुर आया था जहां छोटू ने अपने समर्थकों के साथ मेरे भाई हरिचन्द्र से मारपीट कर रुपया आदि छीन लिया था जिसका मुकदमा लंबी लड़ाई के बाद दर्ज किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाल, सीओ सिटी, पुलिस अधीक्षक को कई बार पत्र दिया गया किंतु रसूख के आगे इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय के आदेश पर उक्त चारों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ सिटी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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