एसपी के आदेश पर दंपति समेत पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

अंबेडकरनगर। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने पिता पुत्र पत्नी और कुछ अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला अकबरपुर कोतवाली के दहीरपुर गांव से संबंधित है। मऊ जनपद के मोहम्दाबाद गोहना थाना के बंदीकला गांव निवासी तथा बी एन इंटर कॉलेज अकबरपुर में बतौर प्रवक्ता कार्यरत आशीष कुमार पुत्र बसंत राम ने पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में बताया कि वह अकबरपुर कोतवाली के दहीरपुर गांव निवासी निरपत पुत्र बद्री प्रसाद से एक जमीन का सौदा किया गया। जिसके एवज में 16 दिसम्बर 24 को 50 हजार और 87000 नेफ्ट तथा 4 जनवरी को 4 हजार रुपए नगद दिया गया। यह सौदा 6 लाख रुपए में तय हुआ था। इस प्रकार विक्रेता को कुल 141000 रुपए दिया गया। विक्रेता निरपत 19 अप्रैल को रजिस्टार कार्यालय अकबरपुर पहुंचा जहां उक्त भूमि से संबंधित एग्रीमेंट किया जाना है। प्रार्थी गवाह और विक्रेता ने सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कर दिया।इसी दौरान वह बाहर निकला और फोन कर अपनी पत्नी शांति और पुत्र सचिन के साथ अज्ञात लोगों को बुला लिया।उक्त लोगों के सामने उसने कहा कि हम आपको जमीन एग्रीमेंट नहीं करेंगे। मैने कहा ठीक है मेरा रुपया वापस कर दो। रुपया वापस की बात पर उन लोगों ने कहा कि कोई रुपया वापस नहीं होगा कहकर भद्दी भद्दी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे। कहा कि यदि पुनः रुपए की मांग किए तो तुम्हें जिंदा दफन कर देगे। तभी से प्रार्थी डरा हुआ है। कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई किंतु मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने उक्त तीन ज्ञात और कुछ अज्ञात के विरुद्ध कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ सिटी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।