न्यायालय के आदेश पर बसखारी थाने में विपक्षीगणो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत

टांडा(अम्बेडकरनगर) न्यायालय के आदेश पर बसखारी थाने में विपक्षीगणो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया
सुनीता पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पूरा बजगाती, थाना बसखारी, जिला अम्बेडकरनगर की स्थाई निवासिनी है।प्रार्थिनी विधवा एवं गरीब महिला है.
प्रार्थिनी का नामान्तरण बाद रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर 4 नायब तहसीलदार महोदय बसखारी के न्यायालय में बनवान मंजीत नाबालिग संरक्षिका माता सुनीता बनाम तीरथा देवी बावत विवादित भूमि गाटा सं0- 288 मि. रकबा 0.1770 व गाटा सं0- 985 रकबा 0.226 है0 स्थित मौजा पूरा बजगोती, परगना बिडहर तहसील- टाण्डा, थाना बसखारी, जिला अम्बेडकरनगर में विचाराधीन है जिसमें आपतिकर्ता चन्द्रकला देवी व चन्द्रकला उपरोक्त मुकदमें में हाजिर होकर पैरवी कर रही है।
इसी दौरन आपत्तिकर्ता चन्द्रकला देवी तथाकथित पुत्री सूर्य प्रकाश उर्फ सूर्य प्रताप पत्नी दिलीप कुमार निवासिनी बाम शाहपुर औरव थाना आलापुर जिला अम्बेडकरनगर तथा आपत्तिकर्ता चन्द्रकला तथाकथित पुत्री सूर्य प्रकाश पत्नी राम अवतार निवासिनी ग्राम सरैया हरदो थाना आलापुर जिला अम्बेडकरनगर ने कूट रचित ढंग से फर्जी परिवार रजिस्टर व सूर्य प्रसाद का फर्जी मतक प्रमाणपत्र बनवा करके अपने को दोनों सूर्य प्रकाश उर्फ सूर्य प्रताप की असली पुत्रियां बताते हुए फर्जी गवाह पेश करके अपने पक्ष में तहसील टाण्डा के कर्मचारियों को मिला करके व वरासत का आदेश दिनांक-10-22022 को अपने पक्ष में करवा लिया और वरासत आदेश होने के दूसरे ही उपरोक्त ने उसी वरासत के आड़ में अपने सहयोगी अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम व थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर के पक्ष में उक्त भूमि का जरिये बैनामा विक्रय कर दिया.
इस उक्त बैनामे में गवाह दिवाकर मिश्र पुत्र जवाहर नाथ निवासी ग्राम मखदूम नगर बसखारी थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर व श्याम बहादुर पुत्र बरखू निवासी तिलक टाण्डा थाना जहांगीरगंज जिला अम्बेकरनगर भी उक्त षडयंत्र में शामिल रहे जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्यप्रताप उर्फ सूर्यप्रसाद मृतक नहीं है बल्कि लम्बे अरसे से लापता है और उनके मृतक के सम्बन्ध में किसी को कोई जानकारी नहीं है और न ही मृतक सूर्य प्रसाद के कोई औलाद ही थी.
विधानता जबतक कि कोई व्यक्ति लापता है और उसके सम्बन्ध में न्यायालय दूद्वारा सिविल डेथ का आदेश न हो जाये तबतक उसे मृतक नहीं माना जा सकता है। धारा03. यह कि इस प्रकार उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी की जमीन हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेजों के सहारे कूट रचित ढंग से षडयंत्र के तहत छल व धोखा देते हुए गम्भीर अपराध कारित किया गया है।
इस घटना की सूचना प्रार्थी ने स्थानीय थाना में दिनांक 30-01-023 को दिया गया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई अन्त में प्रार्थिनी थक हार कर पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिनांक 7-2-2023 को दी उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने विपक्षीगणो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है